शादी के 4 महीने बाद युवती निकले 8 महीने की प्रेग्नेंट कोर्ट ने सुनाया…
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गर्भवती होने के बाद विवाहिता युवती ने बैतूल के मुलताई न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महान ने अमान्य घोषित करते हुए भरण-पोषण की राशि का लाभ दिए जाने के आग्रह को भी खारिज कर दिया है.
अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार को कहा, "मेरे मुवक्किल का विवाह अप्रैल, 2016 में उस युवती के साथ हुआ था.
विवाह के बाद जब पति को गर्भधारण की बात पता चली, उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की जिसे डॉक्टर ने युवती को 32 सप्ताह यानी 8 महीने का गर्भ होने की बात कही जबकि विवाह को केवल 4 महीने ही हुए थे.
न्यायाधीश महान ने विवाह को अमान्य घोषित कर दिया.
युवती ने न्यायालय के समक्ष पति से भरण-पोषण की राशि पाने लिए आवेदन किया था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि युवती भरण-पोषण की हकदार नहीं है.
(For More IMP News) like and follow on
https://m.facebook.com/gallinews/
https://twitter.com/gallinews?s=08
https://www.youtube.com/user/gallinews